ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (EWS Certificate)
उत्तराखंड - EWS प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से गरीब सामान्य जाती के लोगों का बनाता है। इसमे 10% का आरक्षण / छूट मिलती है , यह प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए होता है जो आर्थिक रूप से गरीब होते है। EWS कई प्रकार की सरकारी योजनाओ, सरकारी सेवाओ, सरकारी नोकरी, जैसे कई प्रकार के सरकारी कामों के लिए चाहिये। EWS का फूल फ़ोम Economically Weaker Sections Certificate है
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र क्या है? (What is EWS Certificate?)
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र उन नागरिकों को जारी किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें सरकार द्वारा शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करना है। यह प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए है जो अनुसूचित जाति (Scheduled Castes), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes), या अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes) जैसी श्रेणियों में नहीं आते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लाभ (What are the Benefits of EWS Certificate?)
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कई लाभ प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
- शिक्षा में आरक्षण: ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र धारक विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
- रोजगार में आरक्षण: सरकारी नौकरियों में भी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण उपलब्ध है।
उत्तराखंड ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रारूप (Uttarakhand EWS Certificate Format)
EWS प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पेन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आदि दस्तावेज चाहिए। इसको आपको अपने तहसील,उप तहसील, जिला कार्यालय, विभागीय अधिकारियों के पास जमा करना होता है, EWS प्रमाण पत्र सामान्य जाती के लोगों को ही दिया जाता है, जो आर्थिक रूप से गरीब होते है। EWS प्रमाण पत्र के माध्यम से सामान्य जाती लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिया जाता है।
EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता (Eligibility for EWS Certificate)
- भारतीय केंद्र सरकार के अनुसार सामान्य जाती को दिया जाता है।
- EWS आवेदन के लिए SC,ST, OBC, नहीं होनी चाहिए।
- पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिये, इसमे वेतन, कृषि, व्यवसाय, आदि भी शामिल किया जाएगा।
- फैमिली/ परिवार की कृषि भूमि 5 एकड़ से जायद नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक कर्ता या उसके परिवार की आवासीय फ्लैट/आवास क्षेत्र 1000 वर्ग फुट से काम होना चाहिये।
- परिवार का आवासीय प्लाट 100 वर्ग मीटर से काम होना चाहिया (नगर पालिका )
- परिवार का प्लाट 200 वर्ग मीटर से कम होना चाहिये (नगरपालिका के अलावा)
EWS प्रमाण पत्र के आवश्यक दस्तावेज (Required documents of EWS certificate)
EWS बनाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- जाती प्रमाण पत्र
- BPL/ बिपिऍल कार्ड
- बैंक विवरण / Bank Statement
- शपथ पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- अन्य पारसंगिक दस्तावेज
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आवेदन कैसे करें? (How to apply EWS Certificate?)
उत्तराखंड में आप दो माध्यम से आप अपना EWS Certificate बना सकते है। जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शामिल है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply EWS Certificate online?)
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ी भिन्न हो सकती है। हालांकि, यहां एक सामान्य रूपरेखा दी गई है:
- राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाएं: अपने राज्य सरकार के राजस्व विभाग या ई-जिला पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- पंजीकरण करें: यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पोर्टल पर पंजीकरण करें।
- लॉग इन करें: अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
- आवेदन पत्र खोजें: ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आवेदन पत्र खोजें।
- फॉर्म भरें: सभी आवश्यक विवरण सही ढंग से भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करें और अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें: भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करें।
- पावती: भविष्य में संदर्भ के लिए पावती संख्या नोट कर लें।
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply EWS Certificate Offline?)
- आवेदन पत्र प्राप्त करें: राजस्व विभाग के कार्यालय, तहसील कार्यालय या अन्य नामित प्राधिकारी से ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें: आवेदन पत्र को पूरी तरह और सही ढंग से भरें।
- दस्तावेज संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- आवेदन जमा करें: आवेदन पत्र और दस्तावेज संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- पावती: अपने जमा करने के लिए एक पावती रसीद प्राप्त करें।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता (Validity Of EWS Certificate)
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता एक साल के लिए होती है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी होनी की तारीख एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है। आप ने इसको साल 2025 मे आवेदन/ Apply किया है तो इसकी वेदता 2027 तक होगी। EWS पटवारी द्वारा रिपोर्ट ओर हस्ताक्षर करने के बाद 15 दिन बाद बन जाता है।
NOTE: इस प्रकार आप अपना EWS प्रमाण पत्र बना सकते है। उम्मीद करता हूँ आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि EWS Certificate के बारे में प्रश्न है तो हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद !