अक्सर आपने सुना होगा या खुद भी अनुभव किया होगा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी चेकिंग के दौरान गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या पुलिस को ऐसा करने का अधिकार है?
दरअसल, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस के किसी भी कांस्टेबल को आपकी गाड़ी की चाबी लेने का अधिकार नहीं है। कानून में ऐसा कोई सीधा प्रावधान नहीं है जो उन्हें यह शक्ति देता हो। इसका मतलब है कि सामान्य परिस्थितियों में, यदि आप किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते भी हैं, तो भी पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की चाबी जबरदस्ती नहीं निकाल सकते।
हालांकि, कुछ विशेष स्थितियाँ हो सकती हैं जब पुलिस को वाहन से संबंधित कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी गाड़ी किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल पाई जाती है या यदि वह किसी अपराध स्थल पर मिलती है, तो पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे जब्त कर सकती है। ऐसी स्थिति में, चाबी निकालना भी स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई वाहन सड़क पर नो पार्किंग में खड़ा पाया जाता है, तो उसे हटाने के लिए भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
एक आम नागरिक के तौर पर आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। यदि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपसे चाबी निकालने की कोशिश करता है, तो आप विनम्रतापूर्वक उनसे इसका कारण पूछ सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि कानूनन उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो आप इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं।
याद रखें, नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, लेकिन अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।