मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन (Mrityu praman patra Online avedan)
भारत (उत्तराखंड) सरकार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य कर दिया है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह प्रमाण पत्र मृतक के परिवार को दिया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के मृतक के परिवार वालों को आवेदन करना होता है, तभी मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है। मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के लिए दो माध्यम है online/ Off-line.
इस आर्टिकल के माध्यम से आपको मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है? , मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है? , मृत्यु प्रमाण पत्र के क्या लाभ है? , मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का क्या उद्देश्य है?, उत्तराखंड मे मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाये? इसके बारे मे आपको पूरी जानकारी दी जायेगी।
- मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करे?
- मृत्यु प्रमाण पत्र Offline आवेदन कैसे करे?
- मृत्यु प्रमाण पत्र Online आवेदन कैसे करे?
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?(How to apply death certificate online?)
मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है। जो मृतक के परिवार को दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र मे मृत्यु का कारण? , तारीख , समय, अन्य जानकारी उपलब्ध होती है। मृत्यु प्रमाण पत्र हर धर्म, जाती को बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र से मृतक संपत्ति नामांकित व्यक्ति को दी जाती है। मृतक का जीवन बीमा हो तो बीमा क्लेम करने के लिए अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र व्यक्ति के मृत्यु के बाद 21 दिन मे अप्लाइ करना होता है। यदि परिवार के परिजन 21 दिन बाद अप्लाइ करेंगे तो परिजनों को अतरिक्त जुर्माना भूकतान करना पढ़ेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र के परिजनों एक निर्धारित शुल्क देना पढ़ेगा। यह शुल्क अलग अलग राज्यों मे अलग - अलग है। उत्तराखंड मे इसका शुल्क 10 रुपये है।
मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन (Mrityu praman patra aavedan)
मृत्यु प्रमाण पत्र (mrityu praman patra) को प्राप्त करने के लिए मृतक के परिवार को आवेदन करना होता है। यह आवेदन आप Online या Off-line दोनों माध्यमों से कर सकते है। यदि आप आवेदन Online करते है तो, आपको सरकारी कार्यालय मे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पढ़ेगी। समय के साथ आपके पैसों की भी बचत होगी।
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन का उद्देश्य (Purpose of death certificate online application)
मृत्यु प्रमाण पत्र अनलाइन (mrityu praman patra online) बनाने का उद्देश्य , इस आवेदन को आप घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट से बना सकते है। अनलाइन आवेदन मे पैसों ओर समय दो की बचत होगी। व्यक्ति के मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को कई समस्या होती है, जैसे - संपत्ति नामांकित व्यक्ति को देना, बीमा क्लेम करने मे, सरकारी योजनाओ का लाभ लेने मे। इस सभी समस्याओ का लाभ / मुक्ति के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना पढ़ता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र से क्या लाभ हैं? (What are the benefits of death certificate?)
- महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज
- मृतक के परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है
- मृत्यु की सारी डिटेल्स मृत्यु प्रमाण पत्र मे उपलब्ध होती है।
- मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को दिया जाता है। बीमा का लाभ लेता है नामांकित व्यक्ति।
- मृतक के मृत्यु के 21 दिन के अंदर बनाना मृत्यु प्रमाण पत्र बना लेना चाहिये। 21 दिन बाद अतरिक्त शुल्क देना पढ़ेगा।
अलग-अलग राज्य मे अलग शुल्क होता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए पात्रता या दस्तावेज? (Documents for making death certificate online?)
- आवेदन करता मृतक का रिश्तेदार होना चाहिए।
- मृतक का राशन कार्ड।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- शपथ पत्र
- मृतक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Death certificate online application process)
- Official Website पर जाये
- https://edistrict.uk.gov.in/Edistrict-EN/MainSecureSewaLogin.aspx
- होम पेज मे जाये।
- अप्लाइ नाउ मे जाये
- आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा
- फॉर्म मे लिखे आवश्यक दस्तावेज को भर ले, जैसे -मोबाइल नंबर, ईमेल, नाम आदि।
- दस्तावेजों को अपलोड कर ले।
- फॉर्म को सबमिट कर ले।
- मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अनलाइन आवेदन हो जाएगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Death Certificate Offline Application Process)
- जिला कार्यालय मे जाये सबसे पहले।
- वहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म को ले कर भर ले।
- फॉर्म मे पूछी गई जानकारी को पढ़ कर भली भांति भर ले।
- फॉर्म मे मागे गए दस्तावेजों को अटैच कर ले।
- फॉर्म को भरने के बाद जिला कार्यालय मे जमा कर ले।
- इस से मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफ-लाइन आवेदन कर सकेंगे।
- अब आपको एक रिफरेंस नंबर मिलेगा।
- रिफरेंस नंबर को संभाल के रख ले।
- उत्तराखंड मे ऑफिसियल वेबसाईट
https://edistrict.uk.gov.in/Edistrict-EN/MainSecureSewaLogin.aspx
pl issue death certificate