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धारा 41 1 क्या है?

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धारा 41 1 क्या है?
बिना वारंट गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के अधिकार

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(घ) के अनुसार किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से मिलने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 (1) में भी गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का मौलिक अधिकार दिया गया है।

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