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उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

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एक अधिवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमेसाइल सर्टिफिकेट या स्थाई निवास प्रमाण पत्र / Domicile Certificate or Residence Certificate or Mool Niwas Praman Patra राज्य सरकार द्वारा पुष्टि करने के लिए दिया जाता है , जिससे वह नागरिक किसी विशेष राज्य का है। इसमे ब्लॉग पोस्ट में हम आपको उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमेसाइल सर्टिफिकेट या स्थायी निवास प्रमाण पत्र की विस्तृत जानकारी देंगे।

स्थायी निवास प्रमाण पत्र क्या है?(What is Domicile Certificate?)

स्थायी निवास प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो यह सत्यापित करता है कि एक व्यक्ति उत्तराखंड या उस राज्य का निवासी है। यह प्रमाण पत्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, जैसे:

  • सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना: कई सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम केवल राज्य के निवासियों के लिए उपलब्ध हैं।

  • शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश: उत्तराखंड के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए यह प्रमाण पत्र आवश्यक है।

  • नौकरी के लिए आवेदन: राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करते समय, निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

  • संपत्ति संबंधी मामले: भूमि या संपत्ति से जुड़े कार्यों के लिए भी यह आवश्यक है।

मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता (Requirement of Domicile Certificate):

नागरिक को मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता बहुत सी जगह पे होती है जिससे वह इसका लाभ ले सके जैसे?

  • राज्य सरकार / केंद्र सरकार की नौकरियों मे कोटा
  • जाती प्रमाण पत्र बनाने के लिए
  • इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश
  • सामाजिक कल्याण योजनाओ मे वरीयता प्राप्त करने के लिए।

उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता

उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • निवास: आवेदक को उत्तराखंड राज्य में एक निश्चित अवधि के लिए रहना चाहिए। यह अवधि अलग-अलग मामलों में भिन्न हो सकती है। आम तौर पर, यह 10-15 साल होती है।

  • जन्म: आवेदक का जन्म उत्तराखंड में हुआ हो, या उसके माता-पिता राज्य के स्थायी निवासी हों।

  • संपत्ति: आवेदक के पास राज्य में संपत्ति होनी चाहिए।

  • विवाह: यदि कोई महिला उत्तराखंड के निवासी से शादी करती है, तो वह भी निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्र हो सकती है।

स्थायी प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज? (Important document for making domicile certificate?)

  • परिवार रजिस्टर की फोटोकॉपी
  • बिजली के बिल की फोटोकॉपी
  • राशन कार्ड फोटोकॉपी
  • खाता खतौनी की कॉपी
  • आवेदक को संबंधित अधिकारियों या अधिकारियों द्वारा फॉर्म में सत्यापन।
  •  हाई स्कूल / उच्च शैक्षिक प्रमाण पत्र
  • न्यूनतम अवधि के लिए राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में निरंतर निवास की पुष्टि।
  • तहसील जांच रिपोर्ट
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की दो प्रक्रियाएँ हैं: ऑनलाइन और ऑफलाइन।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएँ: उत्तराखंड सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएँ।

  2. पंजीकरण: यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पोर्टल पर पंजीकरण करें।

  3. लॉगिन करें: अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।

  4. आवेदन पत्र भरें: "स्थायी निवास प्रमाण पत्र" के लिए आवेदन पत्र भरें।

  5. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज स्कैन करें और उन्हें पोर्टल पर अपलोड करें।

  6. आवेदन जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र और दस्तावेजों को जमा करें।

  7. आवेदन शुल्क का भुगतान करें: यदि कोई शुल्क लागू है, तो ऑनलाइन भुगतान करें।

  8. आवेदन संख्या प्राप्त करें: भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या को नोट कर लें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करें: तहसील कार्यालय या राजस्व विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त करें।

  2. आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र को सही से भरें।

  3. दस्तावेज संलग्न करें: आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

  4. आवेदन जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र और दस्तावेजों को संबंधित तहसील कार्यालय में जमा करें।

  5. पावती प्राप्त करें: जमा किए गए आवेदन की पावती प्राप्त करें।

अधिवास प्रमाण पत्र या तो संबंधित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से आवेदन करके या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तहसीलदार कार्यालय / राजस्व विभाग / जिला कलेक्टर कार्यालय में जाकर प्राप्त किया जा सकता है।

यदि आप अपने दस्तावेज अच्छे से सबमिट करते है तो आवेदन के दिन से 15 दिन के बाद आपको अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। आप ऊपर बताए गए किसी भी दोनों विधियों ऑनलाइन और ऑफलाइन से अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को जमा करने के बाद आपको आवेदन शुल्क भी जमा करना पढ़ेगा, उसके बाद आपको आवेदन शिलीप भी दी जाएगी जिसको आप लेना ना भूले। इस प्रकार आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन जायेगा।

क्या आपके पास उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र के बारे में कोई प्रश्न है? अपने प्रश्न जरूर साझा करें जिसे हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।

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Uttarakhand ka nivas ptr

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Bhurarani rudrapur uttrakhand udham singh nagar 

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😀 

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Appy my application to niwaash

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  • Ohk

  •  
Anonymous July 19, 2024 8:38 am

right 

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👍 👍 

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👍 👍 

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Uttrakhand ghansali

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Sthai nivas praman Patra 

 

 

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  1. Uttarakhand mul nivasi
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PLEASE MAKE ISTHAI NIWAS CETRFICATE.

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