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उत्तराखंड में नया राशन कार्ड कैसे बनवाएँ? (Step-By-Step Guide)

राशन कार्ड भारत में हर परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह न केवल सस्ते दरों पर खाद्यान्न (चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल आदि) दिलाने का माध्यम है, बल्कि पहचान और पते का प्रमाण भी होता है। कई सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड होना ज़रूरी है।

उत्तराखंड में राशन कार्ड का महत्व

पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में अभी भी बड़ी संख्या में लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों (APL, BPL, Antyodaya) के हिसाब से अलग-अलग श्रेणी के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। यह कार्ड राज्य की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (Food & Civil Supplies Department, Uttarakhand) द्वारा बनाए और संचालित किए जाते हैं।

किसे नया राशन कार्ड बनवाना चाहिए?

  • नए परिवार (शादी के बाद पति-पत्नी को अलग कार्ड चाहिए)
  • प्रवासी जो अब उत्तराखंड में स्थायी रूप से बस गए हैं
  • जिनका नाम पुराने राशन कार्ड से छूट गया है
  • जिनका राशन कार्ड खो गया है और उन्हें डुप्लीकेट चाहिए

👉 आसान शब्दों में कहें तो, राशन कार्ड न केवल आपको सस्ते अनाज तक पहुँच देता है बल्कि यह पहचान दस्तावेज़ और सरकारी लाभों का आधार भी है।

उत्तराखंड में राशन कार्ड की श्रेणियाँ

उत्तराखंड सरकार अलग-अलग आर्थिक स्थिति और परिवार की जरूरतों के आधार पर राशन कार्ड जारी करती है। हर कार्ड की अपनी श्रेणी और लाभ होते हैं।

1. APL राशन कार्ड (Above Poverty Line)

  • ये कार्ड उन परिवारों को दिए जाते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं।
  • ऐसे परिवारों को सब्सिडी पर अनाज तो नहीं मिलता, लेकिन पहचान प्रमाण के रूप में कार्ड ज़रूरी है।

2. BPL राशन कार्ड (Below Poverty Line)

  • गरीब परिवारों के लिए जारी किया जाता है।
  • इन्हें सरकार सस्ते दरों पर अनाज और अन्य जरूरी वस्तुएँ उपलब्ध कराती है।

3. Antyodaya Anna Yojana (AAY) राशन कार्ड

  • यह सबसे गरीब और असहाय परिवारों को मिलता है।
  • इस कार्ड से परिवार को बहुत कम कीमत पर (₹2–₹3 प्रति किलो) अनाज मिलता है।
  • आमतौर पर मजदूर, विधवा, अपंग, या जिनकी स्थायी आय नहीं है – ऐसे परिवारों को प्राथमिकता मिलती है।

4. PHH राशन कार्ड (Priority Household)

  • ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को कवर करने के लिए।
  • इन कार्ड धारकों को भी अनाज सब्सिडी पर मिलता है।

📊 संक्षेप तालिका

श्रेणीकिसे मिलता हैलाभ
APLगरीबी रेखा से ऊपर के परिवारपहचान प्रमाण, पर सब्सिडी नहीं
BPLगरीब परिवारसब्सिडी दर पर अनाज
AAYसबसे गरीब परिवारबहुत कम कीमत पर अनाज
PHHग्रामीण/शहरी निर्धन वर्गसब्सिडी पर खाद्यान्न

👉 इस तरह, राशन कार्ड की श्रेणी तय करती है कि आपको कितना और किस दर पर राशन मिलेगा।

कौन-कौन नया राशन कार्ड बनवा सकता है?

हर नागरिक को राशन कार्ड बनवाने का अधिकार है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में नए राशन कार्ड जारी करने की सुविधा दी है। अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो आप नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं:

1. नए परिवार

  • शादी के बाद पति-पत्नी को नया परिवार बनाना होता है।
  • ऐसे में उन्हें नया राशन कार्ड बनवाना आवश्यक है।

2. प्रवासी और लौटे हुए लोग

  • जो लोग उत्तराखंड से बाहर नौकरी या अन्य कारणों से गए थे और अब वापस स्थायी रूप से बसना चाहते हैं।
  • ऐसे प्रवासियों को नया राशन कार्ड बनवाना होगा।

3. परिवार के नए सदस्य

  • जब परिवार में नए सदस्य (जैसे बच्चा) जुड़ते हैं और पुराना कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा।
  • तब नया कार्ड या अपडेटेड कार्ड बनवाना पड़ सकता है।

4. नाम छूट गया हो

  • कभी-कभी पुराने राशन कार्ड से परिवार का नाम छूट जाता है।
  • ऐसे लोगों को नया कार्ड बनवाने की अनुमति है।

5. राशन कार्ड खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में

  • अगर पुराना राशन कार्ड गुम हो गया है, चोरी हो गया है, या खराब हो गया है।
  • तो आवेदन करके नया कार्ड (डुप्लीकेट) बनवाया जा सकता है।

👉 आसान भाषा में कहें तो – चाहे आप नए परिवार हों, प्रवासी हों, नाम छूट गया हो, या पुराना कार्ड खो गया हो, इन सभी स्थितियों में आप नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं।

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन करते समय सही और पूर्ण दस्तावेज़ देना ज़रूरी है। अगर कोई दस्तावेज़ छूट जाता है तो आवेदन खारिज भी हो सकता है। नीचे आवश्यक दस्तावेज़ों की लिस्ट दी गई है:

1. पहचान प्रमाण (Identity Proof)

इनमें से कोई एक दस्तावेज़ ज़रूरी है –

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड

2. निवास प्रमाण (Address Proof)

यह साबित करने के लिए कि आप उत्तराखंड में स्थायी रूप से रहते हैं:

  • बिजली/पानी/टेलीफोन बिल
  • बैंक पासबुक जिसमें पता दर्ज हो
  • मकान का किराया अनुबंध (Rent Agreement)
  • राशन कार्ड (पुराना, अगर उपलब्ध हो)
  • ग्राम पंचायत/नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र

3. परिवार विवरण प्रमाण (Family Details Proof)

  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र (अगर नया सदस्य जोड़ा गया है)
  • विवाह प्रमाण पत्र (शादी के बाद नए परिवार का कार्ड बनवाने हेतु)

4. पासपोर्ट साइज फोटो

  • मुखिया (Head of Family) की हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो।

5. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)

  • BPL (Below Poverty Line) और अंत्योदय राशन कार्ड के लिए ज़रूरी।
  • तहसीलदार/SDM कार्यालय से जारी।

👉 नोट: दस्तावेज़ों की फोटो कॉपी के साथ-साथ मूल दस्तावेज़ भी सत्यापन के समय दिखाने होते हैं।

नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया (Step by Step)

उत्तराखंड में नया राशन कार्ड दो तरीक़ों से बनवाया जा सकता है – ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोनों की प्रक्रिया नीचे दी गई है:


🔹 (A) ऑनलाइन प्रक्रिया (e-District Portal)

  1. वेबसाइट पर जाएं
  2. लॉगिन/रजिस्ट्रेशन करें
    • अगर पहले से ID बनी है तो लॉगिन करें।
    • नया यूज़र होने पर “New Registration” पर क्लिक करके आधार नंबर/मोबाइल से अकाउंट बनाएं।
  3. नया आवेदन चुनें
    • “Services” सेक्शन में जाकर नया राशन कार्ड (Form-3) पर क्लिक करें।
  4. आवेदन पत्र भरें
    • परिवार प्रमुख का नाम, पिता/पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आय आदि जानकारी भरें।
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें
    • पहचान पत्र, निवास प्रमाण, परिवार विवरण और पासपोर्ट फोटो स्कैन करके अपलोड करें।
  6. फीस जमा करें
    • ऑनलाइन पेमेंट सुविधा (अगर लागू हो) का इस्तेमाल करें। सामान्यतः शुल्क ₹5 – ₹10 होता है।
  7. आवेदन सबमिट करें
    • सबमिट करने के बाद आपको Application Number मिलेगा।
  8. स्थिति जांचें (Track Status)
    • e-District Portal में जाकर “Track Application” में नंबर डालकर स्थिति देख सकते हैं।

🔹 (B) ऑफलाइन प्रक्रिया (Food & Civil Supplies Office / ग्राम पंचायत)

  1. Form-3 प्राप्त करें
    • नज़दीकी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय (DFSO), तहसील या ग्राम पंचायत/नगर निगम कार्यालय से Form-3 लें।
  2. फॉर्म भरें
    • परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी, आय विवरण और पते की जानकारी भरें।
  3. दस्तावेज़ संलग्न करें
    • पहचान, निवास और आय प्रमाण पत्र की कॉपी फॉर्म के साथ लगाएं।
  4. फोटो लगाएं
    • परिवार प्रमुख की पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म पर चिपकाएं।
  5. जमा करें
    • फॉर्म और दस्तावेज़ कार्यालय में जमा करें। रसीद (Acknowledgement Slip) ज़रूर लें।
  6. सत्यापन (Verification)
    • अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव आपके दस्तावेज़ और घर का भौतिक सत्यापन करेंगे।
  7. राशन कार्ड जारी होना
    • सत्यापन सही मिलने पर राशन कार्ड बनकर आपको दिया जाएगा या ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी।

👉 टाइमलाइन:

  • ऑनलाइन आवेदन: 10-15 दिन में कार्ड बन सकता है।
  • ऑफलाइन आवेदन: 15-30 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि इसमें फील्ड वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है।

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें (Application Status)

नया राशन कार्ड बनवाने के बाद सबसे ज़रूरी है यह देखना कि आपका आवेदन किस चरण में है। इसके लिए सरकार ने दो तरीके दिए हैं:


🔹 (A) ऑनलाइन माध्यम से

  1. e-District Uttarakhand Portal पर जाएं
    • वेबसाइट: https://eservices.uk.gov.in/
  2. Track Application विकल्प चुनें
    • होमपेज पर “आवेदन की स्थिति देखें (Track Application Status)” लिंक पर क्लिक करें।
  3. आवेदन संख्या (Application Number) डालें
    • आवेदन सबमिट करते समय जो Acknowledgement Number / Application ID मिला था, उसे यहां डालें।
  4. Status देखें
    • सबमिट करने के बाद आपको यह दिखेगा कि आपका आवेदन Pending, Verification में है या Approved हो चुका है।

🔹 (B) ऑफलाइन माध्यम से

  1. स्थानीय खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करें
    • अपनी रसीद (Acknowledgement Slip) दिखाकर आवेदन की स्थिति पूछ सकते हैं।
  2. ग्राम पंचायत/नगर पालिका कार्यालय से जानकारी लें
    • यदि आवेदन पंचायत/नगर निगम से किया है तो वहां भी स्थिति पूछी जा सकती है।

👉 महत्वपूर्ण टिप्स:

  • अगर आवेदन लंबे समय तक Pending दिख रहा है, तो संबंधित खाद्य आपूर्ति कार्यालय जाकर कारण पूछें।
  • मोबाइल नंबर सही दर्ज होना चाहिए ताकि आपको SMS अलर्ट मिल सकें।

आम समस्याएँ और उनके समाधान (Common Issues & Solutions)

राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया आसान है, लेकिन कई बार लोगों को कुछ दिक़्क़तें आती हैं। यहाँ कुछ सामान्य समस्याएँ और उनके समाधान दिए जा रहे हैं:


🔹 समस्या 1: आवेदन बार-बार रिजेक्ट हो रहा है

कारण:

  • अधूरे दस्तावेज़
  • जानकारी गलत या असंगत (जैसे आधार कार्ड और निवास प्रमाण में एड्रेस अलग-अलग)

समाधान:

  • सभी दस्तावेज़ एक ही नाम और एड्रेस पर सुनिश्चित करें।
  • फॉर्म भरते समय छोटे-छोटे विवरण (पिन कोड, ग्राम का नाम) सही लिखें।

🔹 समस्या 2: नाम या उम्र गलत दर्ज हो गई

समाधान:

  • राशन कार्ड बनने के बाद अगर गलती मिलती है तो संशोधन फॉर्म (Correction Form) भरें।
  • स्थानीय खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जाकर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ सुधार के लिए आवेदन करें।

🔹 समस्या 3: ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन सबमिट नहीं हो रहा

समाधान:

  • बेहतर है कि आवेदन सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच करें, क्योंकि उस समय सर्वर कम व्यस्त होता है।
  • अलग ब्राउज़र (Chrome/Edge) या मोबाइल ऐप से कोशिश करें।

🔹 समस्या 4: आवेदन की स्थिति लंबे समय तक Pending दिख रही है

समाधान:

  • acknowledgment slip के साथ नज़दीकी खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जाकर पूछताछ करें।
  • कई बार verification में समय लग जाता है, ऐसे में सीधे BLO (Block Level Officer) से संपर्क करें।

🔹 समस्या 5: परिवार में नए सदस्य का नाम जोड़ना

समाधान:

  • इसके लिए नया कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती।
  • सदस्य जोड़ने का फॉर्म भरकर दस्तावेज़ (जन्म प्रमाण पत्र/आधार) के साथ जमा करें।

👉 इन सामान्य समस्याओं का समाधान समझकर आप आसानी से अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं।

उत्तराखंड में नया राशन कार्ड बनवाना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल और सरल प्रक्रियाएँ शुरू की हैं, ताकि हर पात्र परिवार को सस्ती दरों पर खाद्यान्न मिल सके।

  • राशन कार्ड सिर्फ़ सस्ता अनाज पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह पहचान पत्र, निवास प्रमाण और कई सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी ज़रूरी दस्तावेज़ है।
  • यदि आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें।
  • आवेदन करते समय सभी डॉक्यूमेंट सही और अपडेटेड रखें, ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।
  • किसी भी समस्या की स्थिति में आप अपने नज़दीकी खाद्य आपूर्ति कार्यालय (Food Supply Office) या पोर्टल से मदद ले सकते हैं।

👉 याद रखिए – सही जानकारी और सही दस्तावेज़ के साथ, राशन कार्ड बनवाना एक सीधी और पारदर्शी प्रक्रिया है।

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