उत्तराखंड विवाह प्रमाण पत्र अनलाइन ओर ऑफ-लाइन पंजीकरण , महत्वपूर्ण दस्तावेज ।
मैरिज सर्टिफिकेट / विवाह प्रमाण पत्र, पंजीकरण अनलाइन उत्तराखंड
Marriage Certificate/ Vivah Praman Patra Uttarakhand.
उत्तराखंड मे विवाह प्रमाण पत्र बनाने हेतु , आवेदन करते समय आपको अपने दस्तावेज (document)का सत्यापन करना होगा। प्रमाण पत्र या दस्तावेजों का सत्यापन - संसद सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, ग्राम सभा के प्रधान, न्याय पंचायत के सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य / क्षेत्रीय समिति के सदस्य / नगर बोर्ड के सदस्य / अध्यक्ष /नगर निगम, छावनी बोर्ड, यदि विवाह का कोई एक पक्ष भारत से बाहर का निवासी है, तो उसके देश के काउन्सिल /उप काउन्सिल द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र/एनओसी नागरिकता, भारत में स्थित है, आदि प्राधिकारियों से मदद ली जा सकती है।
उत्तराखंड विवाह प्रमाण पत्र है क्या?
Uttarakhand Vivah Praman Patra/ Online Marriage Certificate Online Apply
आवेदन - विवाह प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है , जिसमे पति-पत्नी को कानूनी रूप से शादी-शुदा है , यह मान्यता मिल जाती है।
हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है की , विशेष विवाह अधिनियम 1955 / Special Marriage Act 1955 और हिन्दू विवाह अधिनियम 1954 / Hindu Marriage Act 1954 के तहत पंजीकरण होता है।
हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत जैन, बौद्ध और सिख अपने विवाह पंजीकरण कर सकते है। जो लोग हिन्दू धर्म मे नहीं है , जैसे मुस्लिम, किरिश्चन वे सब लोगों को विशेष विवाह अधिनियम के तहत उन्हे जगह दी गई है। उत्तराखंड विवाह प्रमाण पत्र / Marriage Certificate नहीं है तो, आपको अपने शादी के कार्ड या शादी कोई फोटो दिखनी पढ़ेगी, जिससे ये साबित हो सके आपकी शादी हो गई है ।
साल 2006 से भारत के न्यायालय विवाह प्रमाण पत्र को हर किसी के लिए अनिवार्य कर दिया है। उत्तराखंड मे आप विवाह प्रमाण पत्र को बनाने के लिए अनलाइन / ऑफ-लाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है।
उत्तराखंड विवाह प्रमाण पत्र के महत्वपूर्ण दस्तावेज कोंन-कोंन से है ?
उत्तराखंड मे आपको विवाह प्रमाण पत्र बनाने के संविधान द्वारा बनाए गए नियमों पूर्ण रूप से पालन होना चाहिया, वरना तब तक आपका आवेदन
सुविकार नहीं किया जाएगा।
1- लड़के (वर) की उम्र 21 साल ओर वही लड़की(वधू) की 18 साल होनी चाहिये (संविधान के अनुसार) ।
2- लड़के (वर) ओर लड़की (वधू) के वोटर आईडी (Voter id)होनी चाहिये ।
3- दोनों की आयु प्रमाण पत्र (स्कूल दस्तावेज -10 /12मार्कसीट/ आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस /पेन कार्ड )
4- लड़के (वर) ओर लड़की (वधू) का शपथ प्रमाण पत्र ।
5- विवाह का कोई प्रमाण होना चाहिए , जैसे- शादी की फोटो / शादी का कार्ड
उत्तराखंड विवाह प्रमाण पत्र से क्या- क्या लाभ हो सकते है?
आप कोई भी दस्तावेज (document)बनाते हो तो उसका कोई ना कोई लाभ तो होता ही है।
विवाह प्रमाण पत्र से होने वाले लाभ ?-
1- कपल वीजा लेने के लिए प्रयोग,
2-जॉइन्ट खाता खुला सकते हो ,
3- प्रॉपर्टी में बराबरी का हकदार बनाता है,
4-विदेश जाते समय पासपोर्ट की जो जरूरत होती है उसमे अपनी वैवाहिक स्थिति को बताने के लिए ।
आप विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए अनलाइन ओर ऑफ-लाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हो।
उत्तराखंड मे विवाह प्रमाण पत्र बनाने के ऑफ-लाइन आवेदन कैसे करे ?
1- ऑफ-लाइन आवेदन के लिए आपको उप मण्डल मजिस्ट्रेट / sub-Dictrict Magistrate (SDM)के कार्यालय मे जाना होगा,
2- जाने से पूर्व अपने सारे दस्तावेज (document)अपने पास रख ले,
3-बैठे अधिकारी से विवाह प्रमाण पत्र फोरम ले- ले,
4- फोरम को ध्यान से पढ़ने के बाद, पूछी जानकारी को अच्छे से भर ले ।
5- फोरम भरने के बाद कार्यालय मे जमा करा ले ।
6- विभागी कार्यवाही के बाद आपको बताया जाएगा।
7- फिर आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा ।
उत्तराखंड विवाह प्रमाण पत्र अनलाइन कैसे भरे?
Uttarakhand Marriage Certificate Online Application Form?
1-सबसे पहले आपको उत्तराखंड की मेरीज वेबसाईट पर जाना पढ़ेगा http://emarriage.eregistrationukgov.in/main.aspx
2-पेज के खुलने के बाद पूछी हुई जानकारी भर ले अच्छे से ।
3-इसको अच्छे से भर के सबमिट कर ले , जिस से वेबसाईट में लॉगिन हो जाएगा
4-इसमे लड़के (वर) , लड़की (वधू) ओर एक गवाह की पूछी हुई डिटेल भरे
5- फोरम भरने के बाद सबमिट कर ले
6- 15 दिन के बाद विवाह प्रमाण पत्र बन जाएगा ।