उत्तराखंड स्थाई निव...
 
Notifications
Clear all

उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

Dheeraj Bisht
(@dheeraj-bisht)
Posts: 129
Reputable Member
Topic starter
 

एक अधिवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमेसाइल सर्टिफिकेट या स्थाई निवास प्रमाण पत्र / Domicile Certificate or Residence Certificate or Mool Niwas Praman Patra राज्य सरकार द्वारा पुष्टि करने के लिए दिया जाता है , जिससे वह नागरिक किसी विशेष राज्य का है। इसमे हम आपको उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमेसाइल सर्टिफिकेट या स्थायी निवास प्रमाण पत्र की विस्तृत जानकारी देंगे।

 

 

मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता:
Requirement of Domicile Certificate:

नागरिक को मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता बहुत सी जगह पे होती है जिससे वह इसका लाभ ले सके जैसे?

1-राज्य सरकार / केंद्र सरकार की नौकरियों मे कोटा मिलन
2-जाती प्रमाण पत्र बनाने के लिए
3-इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश
4-सामाजिक कल्याण योजनाओ मे वरीयता प्राप्त करने के लिए।

 

मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के मापदंड :
Criteria for making domicile certificate:

1- उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिये
2- उसे कम से कम 15 वर्षों तक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
3-उत्तराखंड मे अपना स्थायी घर होना चाहिये , व्यवसाय के राज्य से बाहर गया हो / रहता हो ।
4-महिलाओ ने उन पुरुषों से शादी की हो जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र हो।

 

स्थायी प्रमाण पत्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज ?
Important document for making domicile certificate?

1-परिवार रजिस्टर की फोटोकॉपी
2-बिजली के बिल की फोटोकॉपी
3-राशन कार्ड फोटोकॉपी
4-खाता खतौनी की कॉपी
5-आवेदक को संबंधित अधिकारियों या अधिकारियों द्वारा फॉर्म में सत्यापन।
6- हाई स्कूल / उच्च शैक्षिक प्रमाण पत्र
7-न्यूनतम अवधि के लिए राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में निरंतर निवास की पुष्टि।
8- तहसील जांच रिपोर्ट

 

स्थायी निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया-
Procedure to apply for Domicile Certificate-

अधिवास प्रमाण पत्र या तो संबंधित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से आवेदन करके या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तहसीलदार कार्यालय / राजस्व विभाग / जिला कलेक्टर कार्यालय में जाकर प्राप्त किया जा सकता है।

यदि आप अपने दस्तावेज अच्छे से सबमिट करते है तो आवेदन के दिन से 15 दिन के बाद आपको अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। आप ऊपर बताए गए किसी भी विभाग मे जा के आवेदन कर सकते है। आवेदन को जमा करने के बाद आपको आवेदन शुल्क भी जमा करना पढ़ेगा, उसके बाद आपको आवेदन शिलीप भी दी जाएगी जिसको आप लेना ना भूले।

 
Posted : 31/05/2022 9:42 pm
(@Chandan singh bisht)
Posts: 1
New Member
 

Uttarakhand ka nivas ptr

 
Posted : 24/12/2023 8:21 pm

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

Maximum allowed file size is 3MB

Preview 0 Revisions Saved